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Section 25 of The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 in hindi
केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
- (1)केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
- (2)विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:— (क) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन अन्य सहबद्ध सदस्य; (ख) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाए जाने की रीति; (ग) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; (घ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन उप-समितियों के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को संदेय भत्ते; (ङ) धारा 11 की उपधारा (7) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति; (च) धारा 11 की उपधारा (9) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें; (छ) धारा 12 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन नमूने लेने की रीति और खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन सूचना का प्ररूप; (ज) धारा 15 के अधीन ऐसी दर पर और ऐसी रीति में जिसमें पर्यावरण संबंधी प्रतिकर अधिरोपित और संगृहीत किया जाएगा; (झ) वह प्ररूप, जिसमें धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा; (ञ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए।
- (3)इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात् के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।