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Section 17 of The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 in hindi
लेखा और संपरीक्षा
- (1)आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।
- (2)आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।
- (3)भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (4)भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के लेखे, उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।