Central
Section 6 of The Central Silk Board Act, 1948 in hindi
- (1)[उपाध्यक्ष] जो अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या जो अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं । ' 2006 के अधिनियम सं ० 42 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित 2 |1982 के अधिनियम सं ० 3 की धारा 2 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंत:स्थापित । 3 2006 के अधिनियम सं ० 42 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित । + 2006 के अधिनियम सं० 42 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
- (2)बोर्ड, स्वविवेकानुसार, एक स्थायी समिति अपनी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और अपने ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए बना सकेगा जैसे उस द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं और जो ऐसी शक्तियां या ऐसे कर्तव्य नहीं होंगे जिनका प्रत्यायोजन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रतिषिद्ध है ।
- (3)स्थायी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित पांच अन्य सदस्य होंगे ।