Central
Section 5 of The Central Silk Board Act, 1948 in hindi
नामनिर्देशनों के अभाव में केन्द्रीय सरकार की शक्ति
- (1)यदि केन्द्रीय सरकार से भिन्न कोई सरकार कोई ऐसा नामनिर्देशन जैसा करने के लिए वह धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन हकदार है उस निमित्त विहित समय के अन्दर करने में असफल हो तो केन्द्रीय सरकार स्वयं नामनिर्देशन कर सकेगी ।
- (2)जब बोर्ड का कोई सदस्य मर जाए, त्यागपत्र दे दे, हटा दिया जाए, भारत में न रहे, या कार्य करने के अयोग्य हो जाए तो धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन उस सदस्य को नामनिर्देशित करने के लिए हकदार प्राधिकारी या निकाय उस रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगा और जहां ऐसा नामनिर्देशन उस निमित्त विहित समय के अन्दर न किया जाए वहां केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरणा पर स्वयं वह नामनिर्देशन कर सकेगी ।
- (3)बोर्ड द्वारा किया गया कोई कार्य केवल इस आधार पर प्रश्नास्पद नहीं किया जाएगा कि बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि विद्यमान है ।