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Section 19 of The Architects Act, 1972 in hindi
परीक्षाओं का निरीक्षण
- (1)कार्यपालिका समिति, परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, उतने निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जितने वह किसी ऐसे महाविद्यालय या संस्था का, जिसमें वास्तु-सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है, निरीक्षण करने के लिए, अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में हाजिर रहने के लिए इस प्रयोजन से आवश्यक समझे कि वह उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा दी जाने वाली वास्तु-सम्बन्धी अर्हता की मान्यता के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश कर सके।
- (2)निरीक्षक किसी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे किन्तु वास्तु-सम्बन्धी शिक्षा के स्तरों की पर्याप्तता पर, जिनके अन्तर्गत कर्मचारीवृन्द, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण तथा ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं जो ऐसी शिक्षा देने के लिए विनियमों द्वारा विहित की जाएं, अथवा प्रत्येक ऐसी परीक्षा की पर्याप्तता पर, जिसमें वे हाजिर रहें, कार्यपालिका समिति की रिपोर्ट देंगे।
- (3)कार्यपालिका समिति ऐसी रिपोर्ट की प्रति महाविद्यालय या संस्था को भेजेगी और उसकी प्रतियां, उस पर महाविद्यालय या संस्था के टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, केन्द्रीय सरकार को भी भेजेगी।