Section 15. of Uttarakhand Uniform Civil Code of Uttarakhand, 2024 (Amendment) Act, 2026 — धारा 43 का संशोधन
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मूल संहिता की धारा 43 में उपधारा (1) के अंत में, "न्यायालय तदनुसार ऐसे अनुतोष की आज्ञप्ति पारित करेगा" शब्दों के स्थान पर "न्यायालय खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अनुसार अनुतोष प्रदान करेगा" शब्द और चिन्ह रख दिये जायेंगे।