Section 6 of Uttarakhand Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 — उत्तराखण्ड जैविक कृषि अधिनियम, 2019
Bare section text
वर्ष 2020, अधिनियम संख्या 08
धारा 12 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्- "12. जो कोई इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 8 अथवा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे पचास हजार रुपये के न्यूनतम जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा और इसके अतिरिक्त, उसे तीस दिनों के भीतर धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में उसके द्वारा बेचे गए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध माल को वापस मंगाना होगा और नियामक प्राधिकारी के समक्ष इसके अनुपालन की पुष्टि करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा: परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे जुर्माने के भुगतान में चूक करता है, वह प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, एक हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा।"