Section 1 of The Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
Bare section text
1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। (2) यह दिनांक 1 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।