Section 45 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अपीलें
Bare section text
अध्याय-सात अपीलें 45-(1) इस अधिनियम के अधीन जारी या कृत उप जिला मजिस्ट्रेट या अग्निशमन अधिकारी या निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी नोटिस या आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, अपीलीय अधिकारी को नोटिस या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसी नोटिस या आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है : परंतु यह कि अपीलीय अधिकारी उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि इसे उस अवधि के भीतर दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था । (2) अपीलीय प्राधिकारी को अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी तथा उसके साथ विरोध में की गयी अपील की नोटिस या आदेश की प्रति और इस अधिनियम के अधीन बनाई गयी नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होंगे । (3) किसी अपील पर अपीलीय प्राधिकारी का आदेश द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और द्वितीय अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा ।