Section 30 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अग्नि लगने की सूचना
Bare section text
30 - अग्नि लगने से सम्बन्धित कोई सूचना धारण करने वाले किसी व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम अग्निशमन केन्द्र पर तत्सम्बन्ध में सूचना देनी होगी ।
30 - अग्नि लगने से सम्बन्धित कोई सूचना धारण करने वाले किसी व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम अग्निशमन केन्द्र पर तत्सम्बन्ध में सूचना देनी होगी ।