Section 1 of The Uttar Pradesh Excies (Amendment) Act, 2017 — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
Bare section text
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा। (2) यह 27 सितम्बर, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा। (2) यह 27 सितम्बर, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।