Section 3 of The Uttar Pradesh Appropriation Act, 2018 — विनियोग
Bare section text
3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।