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Section 6 of The Vice-President s Pension Act, 1997 in hindi
- (1)यदि उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए कोई बात कर सकेगी जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो : परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
- (2)उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।