Section 26 of The Tribunals Reforms Act, 2021 in hindi
सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 का संशोधन
26. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्यांक 55) की धारा 9क में, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्त अधिनियम, 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के पश्चात् नियुक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का शासन उक्त अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंधों द्वारा किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।