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Section 11 of The Textiles Committee Act, 1963 in hindi
- (1)समिति, उसे किए गए आवेदन पर या अन्यथा ऐसे अधिकारी को, जो उस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, निदेश दे सकेगी कि वह टेक्सटाइल की क्वालिटी या विनिर्माण के समय उपयोग के लिए या टेक्सटाइल मिल में प्रयोग के समय, टेक्सटाइल-मशीनरी की उपयुक्तता की परीक्षा करे और समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।
- (2)इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन््हीं नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसे अधिकारी को निम्नलिखित के लिए शक्ति प्राप्त होगी :-- (क) उस टेक्सटाइल या टेक्सटाइल-मशीनरी के, जिसके बारे में निर्माण-विशिष्टियां, चिह्न या निरीक्षण-मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं, विनिर्माण के सम्बन्ध में की जाने वाली किसी संक्रिया का निरीक्षण करना :; (ख) किसी वस्तु के, या किसी वस्तु या प्रक्रिया में प्रयुक्त किसी सामग्री या पदार्थ के, जिसके सम्बन्ध में निर्माण- विशिष्टियां, चिह्न या निरीक्षण-मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं, नमूने लेना ; (ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो विहित की जाएं ।
- (3)उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समिति टेक्स्टाइल के विनिर्माता, टेक्सटाइल-मशीनरी के विनिर्माता और आवेदक को ऐसी सलाह दे सकेगी जैसी वह ठीक समझे ।