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Section 13 of The Sugar Export Promotion Act, 1958 in hindi
- (1)केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2)विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :- (क) ऐसे प्राधिकारी को, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, स्वामियों द्वारा चीनी के विनिर्माण, विक्रय, प्रेषण, स्टाक या कीमतों से संबंधित विवरणी या रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्रस्तुत करना; (ख) वह रीति, जिसमें निर्यात अभिकरण के लेखे रखे जाएंगे और उनकी लेखा-परीक्षा की जाएगी; (ग) कारखानों तथा निर्यात अभिकरण के अभिलेखों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण; (घ) निर्यात अभिकरण द्वारा स्वामियों को संदाय करना; (ङ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जाए।
- (3)इस धारा के अधीन नियम बनाने में, केन्द्रीय सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
- (4)इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष तीस दिन से अनधिक के लिए रखे जाएंगे और वे ऐसे उपांतरों के अधीन होंगे जिन्हें संसद् उस सत्र के दौरान जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं या ठीक बाद के सत्र के दौरान करे।