Substituted performance of contracts, etc.Central
Section 20A of The Specific Relief Act, 1963 in hindi
अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध -
- (1)इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा में न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहां मंजूर नहीं किया जाएगा, जहां व्यादेश की मंजूरी से ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में कोई अड़चन आती हो या विलंब होता हो । स्पष्टीकरण - इस धारा, धारा 20ख और धारा 41 के खंड (जक) के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना परियोजना" पद से अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं।
- (2)केन्द्रीय सरकार अवसंरचना परियोजनाओं की उभरती धारणा की अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचना उप सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी।
- (3)इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखे जाएंगे, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, ती तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी; तथापि अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।