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Section 1 of The Scheduled Areas (Assimilation of Laws) Act, 1953 in hindi
### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **अनुसूचित क्षेत्र (विधियों की एकरूपता) अधिनियम, 1953** है।
- (2)यह उस तारीख[^1] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। [^1]: 1 सितंबर, 1953, भारत का राजपत्र, 1953, भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 1347।