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Section 1 of The Scheduled Areas (Assimilation of Laws) Act, 1951 in hindi
- (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (विधियों की एकरूपता) अधिनियम, 1951 है ।
- (2)यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । *(टिप्पणी: यह अधिनियम 1 अक्तूबर, 1951 से प्रवृत्त हुआ था, देखिए भारत का राजपत्र, 1951, भाग 2, खंड 3, पृ० 1425)*