Section 5 of The Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 in hindi
जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम का सम्प्रवर्तन या संचालन करने के उद्देश्य से या पूर्वोक्त रीति से सम्प्रवर्तित या संचालित किसी चिट या स्कीम के सम्बन्ध में,--
(क) इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम में प्रयोग के लिए कोई टिकट, कूपन या अन्य दस्तावेज का मुद्रण या प्रकाशन करेगा ; या
(ख) इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के प्रयोग के लिए किसी टिकट, कूपन या अन्य दस्तावेज का विक्रय या वितरण करेगा अथवा विक्रय या वितरण के लिए उसकी प्रस्थापना करेगा या उसका विज्ञापन करेगा अथवा विक्रय या वितरण के प्रयोजन के लिए उसे अपने कब्जे में रखेगा ; या
(ग) (1) इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के किसी विज्ञापन का ; या
(ऐ) इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के सदस्यों की किसी सूची का, चाहे वह पूरी हो या नहीं ; या
(ए) इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम की वर्णनात्मक या उससे अन्यथा सम्बन्धित कोई ऐसी सामग्री का जो उस इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम अथवा किसी अन्य इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को उत्प्रेरित करने के लिए प्रकल्पित है,
मुद्रण करेगा, प्रकाशन करेगा, या वितरण करेगा अथवा प्रकाशन या वितरण के प्रयोजन के लिए उसे अपने कब्जे में रखेगा ; या
(घ) इनामी चिट या धन परिचालन स्कमी में अथवा ऐसी इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के किसी विज्ञापन में प्रयोग के लिए कोई टिकट, कूपन या अन्य दस्तावेज, विक्रय या वितरण के प्रयोजन के लिए लाएगा या उसे भेजने के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित करेगा ; या
(ड) इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम के सम्प्रवर्तन या संचालन से संबंधित प्रयोजनों के लिए किसी स्थान का प्रयोग करेगा या किसी ऐसे स्थान का प्रयोग करवाएगा या जानबूझकर अनुज्ञात करेगा ; या
(च) उपरोक्त कार्यों में से किसी कार्य को किसी व्यक्ति से करवाएगा या कराएगा अथवा कराने का प्रयत्न करेगा,
कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा :
परन्तु किन्हीं प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, ऐसा कारावास एक वर्ष से कम का नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा ।