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Section 18 of The National Co-operative Development Corporation Act, 1962 in hindi
'[महापरिषद्, बोर्ड या निगम की किसी समिति] का कोई भी कार्य या कार्यवाही, उसके सदस्यों में कोई रिक्ति होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण से ही अविधिमान्य नहीं हो जाएगी ।