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Section 4 of The Multimodal Transportation of Goods Act, 1993 in hindi
- (1)कोई भी व्यक्ति बहुविध परिवहन का कारबार चलाने या प्रारंभ करने की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।
- (2)उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए और उसके साथ दस हजार रुपए की फीस होगी।
- (3)आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि आवेदक निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, अर्थात् :–– (क) (i) आवेदक ऐसी कंपनी, फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान है जो भारत में या विदेश में पोत परिवहन या भाड़े पर अग्रेषण के कारबार में लगा हुआ है और जिसका ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम वार्षिक आवर्त पचास लाख रुपए या पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत आवर्त पचास लाख रुपए है जैसा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा यथाप्रमाणित किया गया हो;
- (ii)यदि आवेदक उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट कंपनी, फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान से भिन्न कोई कंपनी, फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान है तो ऐसी कंपनी की अभिदत्त शेयर पूंजी या फर्म के भागीदारों के पूंजी लेखा में कुल अतिशेष या स्वत्वधारी की पूंजी पचास लाख रुपए से कम नहीं है; (ख) आवेदक के कम से कम दो अन्य देशों में कार्यालय अथवा अभिकर्ता या प्रतिनिधि हैं, और इस प्रकार समाधान हो जाने पर, आवेदक को बहुविध परिवहन प्रचालक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा उसे बहुविध परिवहन का कारबार चलाने या प्रारंभ करने के लिए प्रमाणपत्र देगा : परंतु सक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है : परंतु यह और कि ऐसे किसी आवेदक को, जो भारत का निवासी नहीं है और जो पोत परिवहन के कारबार में नहीं लगा हुआ है, रजिस्ट्रीकरण तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक वह भारत में कारबार का स्थान स्थापित नहीं कर लेता है : परंतु यह भी कि ऐसे किसी आवेदक की बाबत, जो भारत का निवासी नहीं है, आवर्त उस देश में कंपनी के लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा।
- (4)उपधारा (3) के अधीन दिया गया कोई प्रमाणपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और समय-समय पर एक बार में तीन वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।
- (5)नवीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए और उसके साथ फीस की ऐसी रकम होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए : परंतु ऐसी फीस दस हजार रुपए से कम नहीं होगी और बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।
- (6)सक्षम प्राधिकारी उपधारा (3) के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का, यदि आवेदक रजिस्ट्रीकरण के समय यथाअधिकथित ऐसी शर्तों को पूरा करता रहता है तो नवीकरण करेगा।