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Section 2 of The Marking of Heavy Packages Act, 1951 in hindi
इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) “भारी पैकेज” से ऐसा पैकेज या अन्य वस्तु अभिप्रेत है जिसका भार एक मीटरी टन से कम नहीं है और मीटरी टन एक हजार किलोग्राम या 2204.6 मानक पौण्ड या 26.8 मानक मनों के बराबर है;
(ख) “अन्तर्देशीय जलमार्ग” से भारत में कोई नहर, नदी, झील या अन्य नाव्य जल अभिप्रेत है ।