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Preamble
श्रम विधि (विवरणी देने और ' [रजिस्टर रखने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण)] अधिनियम, 988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 5) [24 सितंबर, 988] थुकतिपय श्रम विधियों के अधीन कम संख्या में व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों के संबंध में विवरणी देने और रजिस्टर 'रखने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम]
भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--