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Section 6 of The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988 in hindi
शास्ति
वह नियोजक जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, दोपसिद्धि पर--
(क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; और
(खं) किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम की नहीं होगी किंतु जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।