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Section 10 of The Jallianwala Bagh National Memorial Act, 1951 in hindi
विनियम बनाने की न्यासियों की शक्ति
न्यासी निम्नलिखित सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी के लिए ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम से सुसंगत हों, अर्थात् :--
(क) वह रीति, जिससे न्यासियों की बैठकें बुलाई जाएंगी, उन बैठकों में कामकाज करने के लिए गणपूर्ति और ऐसी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ख) वह रीति, जिससे न्यासियों की बहुसंख्या का विनिश्चय, उस विषय को, जिसके बारे में विनिश्चय अपेक्षित है, न्यासियों में पारिचालन द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा ;
(ग) प्रबन्ध-समिति के सदस्यों की पदावधि, उनकी शक्तियां और कर्तव्य तथा वे परिस्थितियां, जिनमें, और वे शर्तें, जिनके अधीन, ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किया जा सकेगा;
(घ) ऐसे अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति जो न्यास के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ।