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Section 7 of The Industrial Reconstruction Bank (Transfer of Undertakings and Repeal) Act, 1997 in hindi
- (1)आय-कर अधिनियम, 96। (96। का 43) या आय, लाभ या अभिलाभ पर कर, से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कम्पनी, व्युत्पनन किसी आय, लाभ या अभिलाभ अथवा कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई किसी रकम की बाबत, नियत दिन से संगणित पांच वर्ष की अवधि के लिए आय-कर या किसी अन्य कर के संदाय के लिए दायी नहीं होगी ।
- (2)धारा 3 के निबंधनों के अनुसार उपक्रम या उसके किसी भाग के अन्तरण और निहित किए जाने का अर्थ पूंजी अभिलाभ के प्रयोजनों के लिए, आय-कर अधिनियम, 96 (96 का 43) के अर्थान्तर्गत अन्तरण के रूप में नहीं लगाया जाएगा ।