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Section 20 of The Indian Treasure-trove Act, 1878 in hindi
यदि किसी निधि का पाने वाला सूचना देने में असफल रहेगा, अथवा या तो धारा 4 द्वारा अपेक्षित निक्षेप नहीं करेगा या प्रतिभूति नहीं देगा, अथवा ऐसी निधि को इस प्रकार परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा जिससे कि उसकी पहचान छिप जाए, तो ऐसी निधि का वह अंश या उसके बदले में वह धन, जिसका वह अन्यथा हकदार होता, सरकार में निहित हो जाएगा,
तथा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष ठहराए जाने पर, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।