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Section 1A of The Indian Tolls Act, 1851 in hindi
इस अधिनियम का विस्तार उन राज्यक्षेत्रों पर है, जो 4 जुलाई, 1851 को बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के सपरिषद् गवर्नर, बंगाल के उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के सपरिषद् लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा फोर्ट सेंट जार्ज प्रेसिडेंसी के सपरिषद् गवर्नर द्वारा प्रशासित थे।