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Section 29 of The Inchek Tyres Limited and National Rubber Manufacturers Limited (Nationalisation) Act, 1984 in hindi
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण
- (1)इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के या उस सरकार के या सरकारी कंपनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या उस सरकारी या सरकारी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।
- (2)इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से होते हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या विद्यमान या नई सरकारी कंपनी के या उस सरकार के या सरकारी कंपनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या उस सरकार या सरकार कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।