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Section 4 of The Foreigners Law (Application and Amendment) Act, 1962 in hindi
- (1)विदेशियों विषयक विधि (लागू होना और संशोधन) अध्यादेश, 1962 (1962 का 5) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।
- (2)ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम 26 अक्तूबर, 1962 को प्रारम्भ हो गया था ।