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Section 7 of The Foreign Marriage Act, 1969 in hindi
जहां विवाह अधिकारी को धारा 5 के अधीन सूचना दी जाए वहां वह उसका प्रकाशन---
(क) अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर उसकी प्रतिलिपि लगा कर कराएगा, तथा (ख) भारत में और उस देश में या उन देशों में, जहां पक्षकार मामूली तौर पर निवास करते हों, विहित रीति से कराएगा ।