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Section 3 of The Dock Workers (Regulation of Employment) (Inapplicability to Major Ports) Act, 1997 in hindi
डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के उपबंधों का महापत्तनों को लागू न होना
केन्द्रीय सरकार, किसी महापत्तन के डॉक श्रम बोर्ड और उसके कर्मकारों और उस महापत्तन के प्रबंध-मंडल के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अनुसार समझौता हो जाने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के उपबंध उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से उस महापत्तन के संबंध में प्रभावहीन हो जाएंगे।