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Preamble
नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 94 (94 का अधिनियम संख्यांक 2)! [3 फरवरी, 974] किसी कीट, कवक या अन्य नाशक जीव के जो फसलों के लिए नाशक है या नाशक हो, [भारत] में प्रवेश और अू+*** एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन] को निवारित करने के लिए अधिनियम यतः किसी कीट, कवक या अन्य नाशक जीव के जो फसलों के लिए नाशक है या नाशक हो, [भारत] में प्रवेश और उसके अू*#** एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन] को निवारित करने के लिए उपबंध करना समीचीन है; अतः एतदद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता हैः--