State · Delhi
Section 24 of The Delhi Urban Art Commission Act, 1973 in hindi
आयोग के सभी सदस्य और अधिकारी, जब वे इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता (860 का 45) की धारा 2] के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।