State · Delhi
Section 16 of The Delhi School Education Act, 1973 in hindi
- (1)ऐसे बालक को जिसने पांच वर्ष की आयु पूरी नहीं की है किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में कक्षा । या समतुल्य कक्षा में अथवा कक्षा । से उच्चतर किसी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । प्र
- (2)ऐसे छात्र को जो किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में कक्षा । से उच्चतर किसी कक्षा में पहली बार प्रवेश पाना चाहता है, उस कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा यदि उसकी आयु में से उस कक्षा और कक्षा । या समतुल्य कक्षा की बीच प्रसामान्य विद्यालय अध्ययन के वर्षों की संख्या को घटाने से उसकी आयु पांच वर्ष से कम होती हो ।
- (3)किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में या उसकी किसी कक्षा में प्रवेश इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होगा ।