Section 2 of The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 in hindi
परिभाषाएं
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) “समुचित सरकार” से केन्द्रीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरोध-आदेश के संबंध में या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, तथा राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरोध-आदेश के संबंध में या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है :
(ख) “निरोध-आदेश” से धारा 3 के अधीन किया गया आदेश अभिप्रेत है ;
(ग) “विदेशी” का वही अर्थ है जो विदेशियों विषयक अधिनियम, 946 (946 का 3) में है :
(घ) “भारतीय सीमाशुल्क सागर खण्ड” का वही अर्थ है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 962 (962 का 52) की धारा 2 के खण्ड (28) में है :
(ड) “तस्करी” का वही अर्थ है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 962 (962 का 52) की धारा 2 के खण्ड (39) में है और इसके सभी व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
(च) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में “राज्य सरकार” से उसका प्रशासक अभिप्रेत है :
(छ) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति निर्देश से, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है ।