Section 3 of The Coir Industry Act, 1953 in hindi
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) “बोर्ड” से धारा 4 के अधीन गठित कयर बोर्ड अभिप्रेत है;
(ख) “उपकर” से धारा 3 द्वारा अधिरोपित सीमाशुल्क अभिप्रेत है;
(ग) “कयर” या “कयर रेशा” से नारियल के छिलके से निकाला गया रेशा अभिप्रेत है;
(घ) “कयर की बनी वस्तुओं” से कयर या कयर सूत से पूर्णत: या अंशत: विनिर्मित चटाई तथा चटाई पट्टियां, नमदे तथा कालीन, रस्से और अन्य वस्तुएं अभिप्रेत हैं;
(ड) “कयर सूत” से कयर की कताई द्वारा प्राप्त सूत अभिप्रेत है;
(च) “निर्यात” से उसके व्याकरणिक रूपभेदों तथा सजातीय पदों सहित, उन राज्यक्षेत्रों से, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, भारत से बाहर के किसी ऐसे स्थान को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी देश या राज्यक्षेत्र से भिन्न हो, भूमि, समुद्र या वायु-मार्ग द्वारा ले जाना अभिप्रेत है;
(छ) “निधि” से धारा 5 में निर्दिष्ट कयर निधि अभिप्रेत है;
(ज) “छिलके” से नारियल के छिलके, कच्चे तथा पानी में सड़ाए हुए दोनों ही, अभिप्रेत हैं ;
(झ) “सदस्य” से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है;
(ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।
अध्याय 2 कयर बोर्ड