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Section 2 of The Coal Mines Labour Welfare Fund (Repeal) Act, 1986 in hindi
परिभाषाएं
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––
(क) “अधिनियम” से कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) अभिप्रेत है;
(ख) “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है;
(ग) “आवासन बोर्ड” से अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित कोयला खान श्रमिक आवासन बोर्ड अभिप्रेत है।