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Section 15 of The Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in hindi
धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि की बाबत अधिसूचना निकाले जाने पर--
(क) कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति [जो किसी व्यक्ति को भूमि में कोयले या अन्य खनिज की खोज के लिए प्राधिकृत करती है] प्रवृत्त नहीं रह जाएगी; और
(ख) कोई खनन 2*** जहां तक वह किसी पट्टाधारी या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को भूमि में कोई संक्रिया करने के लिए प्राधिकृत करता है वहां उस समय तक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक उस उपधारा के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त रहती है ।