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Section 15 of The Civil Defence Act, 1968 in hindi
इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या आदेश की कोई बात संघ के सशस्त्र बल को या उन उपायों को लागू न होगी जो संघ के सशस्त्र बल पर नियंत्रण रखने वाले प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा नागरिक सुरक्षा या ऐसे बल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए या किसी नौसैनिक, सैनिक या वायु-सेना संस्थापनों या भंडारों के संरक्षण के लिए काम में लाए जाए ।
! |97] के अधिनियम सं ० 42 की धारा 6 द्वारा (आपातकाल और उसके पश्चात् 6 मास तक) उपधारा (2) का लोप किया गया ।