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Section 16 of The Central Reserve Police Force Act, 1949 in hindi
- (1)केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, बल के किसी सदस्य को ऐसी शक्तियों में से किन्हीं को प्रदत्त कर सकेगी या ऐसी ड्यूटियों में से किन्हीं को उन पर लगा सकेगी जो किसी वर्ग या ग्रेड के पुलिस आफिसर को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रदत्त किए गए हैं या उस पर लगाए गए हैं ।
- (2)दण्ड प्रक्रिया संहिता, 898 (898 का 5), में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी कमाण्डेण्ट या सहायक कमाण्डेण्ट को ऐसे किसी अपराध के बारे में जांच या विचारण करने के प्रयोजन के लिए किसी वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियां विनिहित कर सकेगी जो बल के किसी सदस्य द्वारा किया गया है और इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, या जो बल के किसी सदस्य द्वारा अन्य सदस्य के शरीर या सम्पत्ति के प्रति किया गया है : परन्तु--
- (0)जबकि अपराधी छुट्टी पर है या ड्यूटी से अनुपस्थित है, या !(7) जबकि अपराध का सम्बन्ध बल के सदस्य के रूप में अपराधी की ड्यूटियों से नहीं है, या (ए) जबकि यह छोटा अपराध है, यद्यपि इसका सम्बन्ध बल के सदस्य के रूप में अपराधी की ड्यूटियों से है, तो मामले में अधिकारिता प्राप्त मामूली दण्ड न्यायालय द्वारा अपराध की जांच की जा सकती है या उसका विचारण किया जा सकता है यदि विहित प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के अन्दर किया गया है, ऐसा निदेश देता है ।