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Section 2 of The Calcutta Port (Pilotage) Act, 1948 in hindi
इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—
(क) “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है;
(ख) “आयुक्त” से कलकत्ता पत्तन अधिनियम, 1890 (1890 का बंगाल अधिनियम 3) के अधीन निगमित कलकत्ता पत्तन के आयुक्त अभिप्रेत हैं;
(ग) “हुगली क्षेत्र” से कलकत्ता पत्तन से लेकर समुद्र तक फैला हुआ हुगली नदी का वह भाग अभिप्रेत है जिसे भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 31 लागू की गई है।