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Section 25 of The Brahmaputra Board Act, 1980 in hindi
इस निमित्त बनाए गए किन््हीं नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड का कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशिष्टतया प्राधिकृत किया गया है, किसी भूमि या परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश कर सकेगा और वहां ऐसी बातें कर सकेगा जो बोर्ड का कोई संकर्म या ऐसा कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या अन्वेषण, जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के पालन में प्रारम्भिक या आनुष॑गिक है, विधिपूर्वक करने के प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो :
परन्तु ऐसा कोई अधिकारी किसी भवन में या निवासगृह से संलग्न किसी घिरे हुए आंगन या बगीचे में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उसके अधिभोगी को अनुमति न मिली हो और उसने अपने ऐसे प्रवेश करने की लिखित सूचना ऐसे अधिभोगी को कम से कम सात दिन पूर्व न दे दी हो ।