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Section 4 of The Bankers Books Evidence Act, 1891 in hindi
इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, किसी बैंककार बही में की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि, सब विधिक कार्यवाहियों में, ऐसी प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ली जाएगी, और उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं के साक्ष्य के रूप में हर मामले में वहां तक और उस विस्तार तक ग्रहण की जाएगी जहां तक और जिस तक स्वयं मूल प्रविष्टि अब विधि द्वारा ग्राह्म है किन्तु उससे आगे या अन्यथा नहीं ।