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Preamble
[काशी] हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, काशी] श्व॑विद्यालय अ , 495 ([95 का अधिनियम संख्यांक 6) [ अक्तूबर, 95] [काशी] में एक अध्यापन और आवासिक हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए अधिनियम यह समीचीन है कि '[काशी] अर्थात् '[वाराणसी] में एक अध्यापन और आवासिक हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाए तथा हिन्दू विश्वविद्यालय सोसाइटी को, जो सोसाइटी रजिस्ट्री करण अधिनियम, 860 (860 का 2) के अधीन 'एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, विघटित किया जाए तथा उक्त सोसाइटी में इस समय निहित सभी सम्पत्ति और अधिकार उक्त विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित किए जाएं; अत: इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :--