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Section 8 of The Auroville Foundation Act, 1988 in hindi
- (1)उपक्रमों का प्रबंध प्रतिष्ठान में निहित हो जाने पर या धारा 7 के अधीन अभिरक्षक की नियुक्ति हो जाने पर, इस प्रकार निहित हो जाने या नियुक्ति के ठीक पूर्व उपकरमों के प्रबंध के भारसाधक सभी व्यक्ति प्रतिष्ठान या अभिरक्षक को उपक्रमों से संबंधित सभी आस््तियां, लेखा बहियां, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज, जो उनकी अभिरक्षा में हों, परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे ।
- (2)केन्द्रीय सरकार, अभिरक्षक को उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसे वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और ऐसा अभिरक्षक भी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय ऐसी रीति के बारे में जिससे उपक्रमों का प्रबंध चलाया जाएगा, या ऐसे प्रबंध के दौरान उद्भूत होने वाले किसी अन्य विषय के संबंध में, अनुदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा ।
- (3)ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसके कब्जे में या जिसके नियंत्रणाधीन, नियत दिन को उपक्रमों से संबंधित बहियां, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्र हैं, उक्त बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्रों के बारे में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या प्रतिष्ठान को लेखा-जोखा देने के लिए दायी होगा, और वह उन्हें केन्द्रीय सरकार या प्रतिष्ठान को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को, जो केन्द्रीय सरकार या प्रतिष्ठान इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा ।
- (4)केन्द्रीय सरकार या प्रतिष्ठान ऐसे सभी उपक्रमों का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या प्रतिष्ठान में निहित हो गए हैं, कब्जा प्राप्त करने के लिए, सभी आवश्यक कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा ।
- (5)सोसाइटी, न्यास या निकाय केन्द्रीय सरकार को उन सभी संपत्तियों और आस्थतियों की, जो नियत दिन को ऐसे उपक्रमों से संबंधित हैं, एक पूर्ण सूची ऐसी अवधि के भीतर देगा जो वह सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या प्रतिष्ठान, सोसाइटी, न्यास या निकाय को सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा ।