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Section 11 of The Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 in hindi
कमान अफसर, समिति, विहित व्यक्ति और केन्द्रीय सरकार का उन्मोचन
धारा 3, धारा 4, धारा 8, धारा 9 या धारा 0 के अनुसरण में कमान अफसर, समिति या विहित व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई धन का संदाय या उपयोजन अथवा किसी सम्पत्ति का उपयोजन, परिदान, विक्रय या अन्य व्ययन विधिमान्य होगा तथा, यथास्थिति, कमान अफसर, समिति या विहित व्यक्ति का अथवा केन्द्रीय सरकार का उस धन या सम्पत्ति के संबंध में सभी अतिरिक्त दायित्व से पूर्ण उन्मोचन होगा ; किन्तु इसकी कोई बात मृतक के किसी निष्पादक या प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के अथवा किसी लेनदार के किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जिसे ऐसे संदाय या ऐसा परिदान किया गया है ।