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Section 2 of The Anti-Apartheid (United Nations Convention) Act, 1981 in hindi
- (1)किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रंगभेद अपराध के दमन और दण्ड से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन के ऐसे उपबन्ध, जो अनुसूची में उपवर्णित हैं, भारत में विधि का बल रखेंगे।
- (2)केन्द्रीय सरकार, उक्त कन्वेंशन में उपवर्णित उपबन्धों के, सम्यक् रूप से किए गए और अंगीकृत, संशोधनों के अनुरूप अनुसूची का संशोधन, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी।
- (3)उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।