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Section 20 of The Ancient Monuments Preservation Act, 1904 in hindi
- (1)यदि केन्द्रीय सरकार +*** की यह राय है कि किसी क्षेत्र में पुरातत्वीय प्रयोजनों के लिए उत्खनन को पुरातत्वीय अनुसंधान के हित में निर्बन्धित और विनियमित किया जाना चाहिए तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जिसमें उस क्षेत्र की सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई हों, उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकेगी । ' विधि अनुकूलन ओदश, 937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित । 2 विधि अनुकूलन ओदश, 937 द्वारा “सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित । 3 1932 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा शीर्षक और धारा 20, 20क, 20ख और 20ग मूल शीर्षक और धारा 20 के स्थान पर प्रतिस्थापित । 4 विधि अनुकूलन आदेश, 937 द्वारा “स्थानीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्” शब्दों का लोप किया गया । ह
- (2)संरक्षित क्षेत्र में गड़े हुए सभी पुरावशेष, ऐसी अधिसूचना की तारीख से सरकार की सम्पत्ति होंगे तथा सरकार के कब्जे में समझे जाएंगे और जब तक कि उनका स्वामित्व अन्तरित नहीं हो जाता, सरकार की सम्पत्ति बने रहेंगे और उसके कब्जे में रहेंगे ; किन्तु अन्य सब बातों में, उस क्षेत्र में भूमि के किसी स्वामी या अधिभोगी के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।